Saturday, July 27, 2024
Ranchi News

नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा(धारा 144) जारी

16 फरवरी 2024 की रात्रि 10:00 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा जारी

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने जारी की निषेधाज्ञा

नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत नगड़ी अंचल क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है :-

1- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के बिना किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा दिनांक-16.02.2024 के रात्रि 10:00 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगी।

#TeamPrdRanchi

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