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हिट एंड रन कानून चालकों के लिए मौत का फरमान है
रांची: कांग्रेस नेता फैज सिद्दीकी ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को कहा कि हिट एंड रन के मामलों में दोषिवार ड्राइवर की सजा 10 वर्ष एवं जुर्माना बढ़ाने के निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है। ड्राइवर एवं परिवहन व्यवसाईयों के हित को देखते हुए इस निर्णय पर पुन:विचार करने की मांग किये। श्री सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषीवार ड्राइवर को 10 साल तथा जुर्माना बढ़ाने के निर्णय से देश के करोड़ों ड्राइवर आक्रोशित एवं चिंतित है। पहले 2 वर्ष तक की ही जेल जाने का प्रावधान था। कानून में बदलाव से ट्रक चालकों में भय का माहौल बना हुआ है। इस कानून से ड्राइवर को होने वाले दुष्प्रभाव की चिंता वास्तविक है। वाहन चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करते हैं। अनजाने में दुर्घटनाएं हो जाती है। दुर्घटना के बाद चालक इसलिए वहां से भागने की कोशिश करता है। क्योंकि भीड़ उनकी पिटाई कर सकती है। जिसके कारण चालक की जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह काला कानून ड्राइवरों के लिए मौत का फरमान है।इसीलिए ड्राइवर एवं परिवहन व्यवसाईयों के हित को देखते हुए इस निर्णय पर केंद्र सरकार को पून:विचार करना चाहिए।