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दोषपूर्ण eVV पोर्टल के खिलाफ सचिव के सुनवाई में साक्ष्य के साथ रखा अपना पक्ष : संयुक्त शिक्षक मोर्चा

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आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 राज्य के सभी शिक्षकों के लिए लागू किया जाय

कार्मिक नियमावली 2015 के अनुरूप जल्द निर्णय लेंगे : शिक्षा सचिव

राँची, दिनांक 3 मार्च, 2025,
झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के द्वारा उच्च न्यायालय झारखंड में दायर याचिका संख्या WPS – 4571 / 2024 के विरुद्ध न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव उमाशंकर सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मोर्चा के प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने हेतु आज दिनांक 3 मार्च 2025 को आमंत्रित किया। जिसके तहत झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, जिला संयोजक सोमेश कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास एवं संयोजक आशुतोष कुमार के साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए। विभाग की ओर से विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा शामिल रहे।
विभागीय सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी एवं मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद के द्वारा आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 के अनुरूप निम्न बातें सचिव के समक्ष रखे गए :

  1. बायोमेट्रिक नियमावली 2015 के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों को अपना हाजरी बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त डिवाइस दिया जाय ना कि शिक्षकों को निजी मोबाईल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने हेतू बाध्य किया जाय।
  2. नियमावली 2015 के अनुरूप नेटवर्क अथवा अन्य तकनीकी कारणों जैसे फिंगर नोट मैच्ड, आउट ऑफ कैंपस दर्शाने, मोबाईल हैंग होना आदि समस्या समाधान हेतु नियमानुकूल ऑफलाईन व्यवस्था को लागू रखी जाय।
  3. उक्त व्यवस्था की खामियों के फलस्वरूप निकासी सह व्ययन पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न जिलों एवं प्रखंड के शिक्षकों को भयादोहन करने पर प्रकाश डाला गया।
  4. गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों के शिक्षकों की बायोमेट्रिक संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया।
  5. eVV पोर्टल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनने के पश्चात भी सिंक्रोनाईज नहीं होने, पोर्टल का सर्वर डाऊन होने जैसे अनेकों खामियों पर सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
  6. झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू रहने के बावजूद मात्र शिक्षकों के लिए त्रुटि से पूर्ण ई भी भी पोर्टल से बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाना नियमावली का सरासर उलंघन है।
    शिक्षा सचिव ने मोर्चा के प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं उपस्थापित नियमावली के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर न्यायादेश के अनुरूप अंतिम निर्णय लेने की बात कही।

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