یکساں سول کوڈ کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا تصور آزادی کے پہلے سے ہندوستان میں چلا آ رہا ہے مگر آزادی کے بعد وہ دستور ہند کا مسئلہ بن گیا ہے کیوں کہ آزادی کے بعد ملک کا جو دستور بنا اس میں یونیفارم سول کوڈ کے نام سے اس کی ایک باقاعدہ دفعہ شامل کردی گئی, یہ دستور کی دفعہ 44 ہے جو دستور میں رہنما اصولوں کے تحت درج کی گئی ہے,دستور کی دفعہ 44 میں کہا گیا ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ بھارت کے تمام شہریوں کے لئے یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے یعنی تمام ہندوستانیون
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