बंद के मद्दे नजर धारा 144 लागू
सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
रांची: अनुमंडल पदाधिकारी ने आज एक लेटर जारी किया। जिसमे लिखा है कि प्राप्त सूचनानुसार संगठनों / अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 08.04.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के आवास का घेराव किये जाने की सूचना है। दिनांक 08.04.2023 को झारखण्ड पाहन महासंघ, राँची द्वारा राँची बंद का आह्वान किया गया है। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश (ज्ञापांक 708 /वि०व्य0 दिनांक 06.04.2023) में निहित निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा की गई है :-*
*1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।*
*2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।*
*5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*यह निषेधाज्ञा दिनांक 08.04.2023 के प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।*

You Might Also Like
धारा 163 लागू, 60 दिनों के लिए, जाने किया है धारा 163
रांची में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन पर रोक रांची। प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने...
معروف عالمِ دین مولانا غلام محمد وستانوی کے سانحۂ ارتحال پر جمعیۃ علماء جھارکھنڈ کا اظہارِ تعزیت
معروف عالمِ دین مولانا غلام محمد وستانوی کے سانحۂ ارتحال پر جمعیۃ علماء جھارکھنڈ اپنے گہرے دکھ اور غم کا...
9 मई को अंजुमन में होने वाली बैठक स्थगित
रांची: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड कनवीनर डॉक्टर मजीद आलम के द्वारा केंद्रीय वक्फ संशोधन कानून-2025 के खिलाफ...
شادی یا ولیمہ کی تقریب میں ہدیہ و تحفہ دینا ضروری نہیں ہے (ڈاکٹر عبیداللہ قاسمی)
ہمارے معاشرے میں شادی یا ولیمہ میں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جن کا اسلامی شریعت سے کوئی واسطہ اور...