मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में पारदर्शिता बरती जाय : संयुक्त शिक्षक मोर्चा
एक समान मानदेय भुगतान नहीं किये जाने पर राज्य कर्मियों में रोष
लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान के राशि में असामनता
मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में बड़ा अन्तर : सबसे ज्यादा सराईकेला जिला में पीठासीन पदाधिकारी को एकतीस सौ पचास रुपये तो गुमला जिला में पीठासीन पदाधिकारी को मात्र सतरह सौ रुपये का किया गया है भुगतान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तय की गई राशि के अनुरूप मानदेय का हो एक समान भुगतान
राँची, दिनांक, 15 मई 2024,
झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास के नेतृत्व में आज झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के० रवि कुमार सहित अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती नेहा अरोड़ा को मांग पत्र सौपा गया, जिसकी प्रतिलिपि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, राँची को भी दी गई है।
मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत झारखंड में संपन्न प्रथम चरण दिनांक 13/05/2024 के चुनाव में क्रमश: खूँटी, सिंहभूम, लोहरदगा एवं पलामू लोकसभा अंतर्गत विभिन्न जिला में नियुक्त मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में विसंगति होने के साथ साथ भिन्नता बरती गई है। उदाहरण स्वरूप जहाँ सराईकेला जिला में नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को मानदेय स्वरूप सबसे अधिक 3150/- , लोहरदगा जिला में 2550 /- , सिमडेगा जिला में 2500 /- , गढ़वा जिला में 2500/- , पश्चिमी सिंहभूम जिला में 2500/- , खूँटी जिला में 2400 /- , पलामू जिला में 2000/-, वहीँ गुमला जिला में सबसे कम राशि मात्र 1700/- का भुगतान पीठासीन पदाधिकारी को किया गया है।
इस तरह से जिलावार मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में भिन्नता एवं विसंगति युक्त होना अत्यंत खेद का विषय है, जबकि राष्ट्रीय महापर्व (चुनाव) को संपन्न कराने में राज्य के शिक्षक एवं अन्य राज्य कर्मी अत्यंत कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपनी सम्पूर्ण जिम्मेवारी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जिसका ध्यान रख मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक संख्या 1883, दिनांक 28/03/2024 के द्वारा जारी आदेश के द्वारा अपने राज्याधीन मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु पीठासीन पदाधिकारी को राशि 5250/-, मतदान पदाधिकारी (P I / P II) को 4050/- एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों (P III) को 3150/- भुगतान करने की आदेश निर्गत की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड राज्य सहित इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों में मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में पारदर्शिता एवं समानता बरती जानी चाहिए।
झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा द्वारा उत्पन्न विसंगति को देखते हुए दिनांक 13/05/2024 को खूँटी, सिंहभूम, लोहरदगा एवं पलामू में संपन्न चुनाव कार्य के मतदान कर्मियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान सहित आगामी चरणों में क्रमश: 20/05/24, 25/05/24 एवं 01/06/24 के चुनाव कार्य हेतु राज्य के सभी निर्वाचन कर्मियों को पड़ोसी राज्य बिहार की भांति एक समान मानदेय भुगतान करने हेतू आवश्यक दिशानिर्देश देने की मांग राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई है।