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तबरेज अंसारी मोब लिंचिंग केस मे 13 आरोपियों में से 11 आरोपियों को कोर्ट ने दफा 304 IPC के तहत दोसी पाया

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सभी दोसी 11 आरोपियों को 5 जुलाई 2023 को सजा सुनाया जाएगा। तबरेज अंसारी की विधवा पत्नी सहिस्ता परवीन ने केस से 302 के हटने से दुख प्रकट किया है।

इस केस को शुरु से लड़ रहे MYL के प्रदेश अध्यक्ष इरफ़ान खान ने बताया के हम लोग 5 जुलाई 2023 को आरोपियों के खिलाफ सरायकेला कोर्ट से फैसला सुनने के बाद 302 के तहत सभी आरिपियों पे सजा क्यू नहीं हुवा इस्पे क़ानूनी सलाह लेकर केस को हाई कोर्ट मे चुनौती देंगे। 302 ipc धारा केस से हट जाना और आरोपियों को 302 के आरोप मे सजा ना बांधना बहुत ही पीड़ा दायक है।

 जबकी पुरी दुनिया ने देखा था के आरोपियों ने कैसे 17 जून 2019 को तबरेज अंसारी को पुरी रात बिजली पोल से बांध कर निर्मम पिटाई की थी जिस से उसकी तबियत बिगड़ी और 22 जून 2019 को उसकी मौत हो गयी थी और एक बड़े जद्दो जेहाद के बाद कोर्ट के आदेश पे ही IPC 302 को केस मे जोड़ा गया था जो बाद मे हट गया। 302 के तहत आरोप तय होता तो आरोपियों को और सख्त सजा की उम्मीद की जा सकती थी । 

खैर अब 5 जुलाई 2023 को सरायकेला खरसावां कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ही कुछ तय हो पाएगा के 13 में से 11 आरोपियों को कितनी कठोर सजा मिलती है।

इरफ़ान खान 
प्रदेश अध्यक्ष 
MYL झारखंड

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