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बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य: रूमी

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रांची: बिलकिस बानो रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। काफी दिनों बाद गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और बिलकिस बानो को राहत दिया। सत्य में जयते। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से इंसाफ मिला। और न्याय की उम्मीद जगी है। उक्त बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी ने कहीं। वह गुरुवार को गुजरात सरकार को बिलकिस बनो से माफी मांगने और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। 3 मार्च को बिलकिस बानो के घर पर हमला हुआ। 21 वर्षीय बिलकिस बानो का रेप किया। 7 सदस्यों की हत्या की गई। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया की बिलकिस बानो केस का जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने 11 लोगों को आजीवन कारावास का आदेश दिया। इससे पूर्व गुजरात सरकार ने माफी देकर रिहा कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने दो हफ्ते में जेल भेजने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्य बैच ने या फैसला दिया है के बिलकिस बानो के गुनहगार अब सलाखों के पीछे होंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के माफी नीति के आधार पर 11 लोगों को जो जेल की सजा काट रहे थे उन्हें रिहा कर दिया था। यह भाजपा सरकार की गलत नीति और ब्लतकारियो के समर्थक के रूप में देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और बिलकीस बानो को न्याय मिला और 11 ब्लतकारियो को दो हफ्ते के अंदर जेल भेजने का आदेश दिया। इस से पूरे भारतवर्ष में न्याय और कानून के जीत के रूप में देखा जा रहा है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने ही साम्प्रदायिक शक्तियों पर लगाम लगाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट को सत्य सत्य नमन।

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