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भारी बारिश को देखते हुए कल 19.06.2025 को रांची जिला में स्कलों को बंद रखने का आदेश

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उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जारी किया गया आदेश

जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग-KG से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश

आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत होंगे उत्तरदायी

भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर स्कूली छात्राओं के सुरक्षार्थ दिनांक 19.06.2025 को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- KG से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड, राँची के विशेष बुलेटिन दिनांक 19.06.2025 को भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में रेड जोन की श्रेणी में राँची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी कोटि के विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/संबंधित शिक्षक-शिक्षिका/संबंधित विद्यालय प्रधान एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं +2 उच्च विद्यालय/सचिव/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को आदेश पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।

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