All India NewsfashionJharkhand NewsNewsRanchi JharkhandRanchi Jharkhand NewsRanchi News

वक़्फ़ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल मे रजिस्टर्ड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि…..

Share the post

रांची : वक़्फ़ अमेंडमेंट 2025 के धारा 61 क्लाऊज़ (1A) के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी मुस्लिम वक़्फ़ प्रॉपर्टी यानी कब्रिस्तान, मस्जिद मदरसा, खानकाह या जो वक़्फ़ की संपत्ति है उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड के संयोजक डॉक्टर मजीद आलम, स्थायी सदस्य डॉक्टर अब्दुल अल्लाम ने कहा कि सरकार के आदेश के अनुसार केंद्रीय उम्मीद पोर्टल 2025 पर वक़्फ़ संपत्ति के पेपर को अपलोड करना है.

उन्होंने कहा की 5 दिसम्बर से पहले वक़्फ़ की संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर अगर अपलोड नहीं की गई तो वक़्फ़ संपत्ति के सेक्रेटरी, मुतावल्ली या केयरटेकर पर कानूनी कार्रवाई होगी उन्हें 6 माह जेल या ₹20000 तक का जुर्माना हो सकता है. उन्होंने यह सभी सदस्य सेक्रेटरी या मुतावल्ली या केयरटेकर 5 दिसंबर 2025 से पहले कर ले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, झारखंड के सारे तंजीम भी इसमें लगे हुए हैं इस मौक़े पर ए अल्लाम, सदस्य और वरीय अधिवक्ता, मौलाना असगर मिसबाही , मुफ़्ती तल्हा नदवी सचिव मजलिसे उलेमा झारखंड मौजूद थे.

Leave a Response