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मुहर्रम जुलूस से सम्बंधित गाईडलाइन जारी

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सेंट्रल मुहर्रम कमिटी रांची ने मुहर्रम के जुलूस से सम्बंधित गाईडलाइन जारी किया
सेन्ट्रल मुहर्रम कमिटी रांची ने धवताल अखाड़ा एवं इमामबखश अखाड़ा के अन्तर्गत निकाले जाने वाले जुलूस को आपसी सौहार्द के साथ सम्पन्न कराने हेतु सभी अखाड़ा धारियों के लिए गाईडलाइन जारी किया है। सेंट्रल मुहर्रम कज्ञिटी के महासचिव अकीलुर्रहमान एवं प्रवक्ता मो. इसलाम ने संयुक्त रूप से गाईडलाइन के सम्बन्ध में बताया कि मुहर्रम वर्ष 2025 के 10 वीं यानि पहलाम का जुलूस 06 जुलाई 2025 दिन रविवार को 01 से 2बजे दोपहर तक मेन रोड में पहुंचकर 03 से 04 बजे तक लेक रोड रांची में तीनों प्रमुख अखाड़े के प्रमुख खलीफा के मिलन के बाद अपने निर्धारित मार्ग से गुजर कर अपर बाजार स्थित धवताल इमामबाड़ा के लिए प्रस्थान करेगी एवं वहां से वापसी अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए अपने अपने क्षेत्र में चली जाएगी। गाईडलाइन में यह निर्देश दिया गया है कि सभी अखाड़े में आग या कांच का खेल प्रतिबंधित रहेगा।सभी अखाड़ाधारी जुलूस को अपने पूर्व से निकाले जाने वाले मार्ग से ही गुजरकर व
अपने निर्धारित मार्ग से ही वापसी करेंगे।

सभी अखाड़ाधारी द्वारा अपने – अपने क्षेत्र में किए जाने वाले रस्मे पगड़ी सह सम्मान समारोह की सूचना अपने प्रमुख खलीफा एवं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी को देना अनिवार्य होगा।किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष पर आधारित ऐसी कोई झांकी जिस से किसी की सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती हो,का निर्माण पूर्ण रुप से प्रतिबंधित होगा।झांकी बनाने से पूर्व अपने प्रमुख खलीफा एवं सेंट्रल मुहर्रम कमिटी रांची की स्वीकृति अनिवार्य होगी।सभी अखाड़ाधारी से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुहर्रम के जुलूस में निकाले जाने वाले ताजिया,झांकी , निशान की ऊंचाई 13 फीट के अन्दर ही रखेंगे एवं हर हाल में इसका पालन आवश्यक होगा। जुलूस में नशेड़ियों को शामिल होने नहीं देंगे एवं जुलूस को अनुशासित ढंग से निगरानी रखने हेतु प्रत्येक अखाड़ा धारी अपने अपने अखाड़े में 05 से 10 वोलेंटीयर की सूचि बनाकर मोबाइल नम्बर के साथ सेंट्रल मुहर्रम कमिटी को देना अनिवार्य होगा ताकि जुलूस को अनुशासित ढंग से चलने हेतु उसका आई कार्ड निर्गत किया जा सके।

मुहर्रम के जुलूस में केवल खेल से सम्बंधित पारम्परिक औजार का ही प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन पूर्ण रूप से गैरकानूनी है जो प्रतिबंधित होगा।दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले स्वयं कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे।सभी अखाड़ा धारियों से अनुरोध है कि साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखते हुए अपने -अपने क्षेत्र से निकाले जाने वाले मुहर्रम के जुलूस के समय के साथ -आवश्यक रुप से सेंट्रल मुहर्रम कमिटी द्वारा जारी किए गए गाईडलाइन का आवश्यक रूप से पालन करेंगे।
मो. इसलाम – प्रवक्ता


7903259771
अकीलुर्रहमान – महासचिव
9835130183

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