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आलिम फाजिल अभ्यर्थियों की यथा शीघ्र हो बहाली: हिदायतुल्ला खान

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ओड़िया भाषा में नए पाठ्यक्रम को अंगीकार करने का राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने दिया निर्देश।
🔴 झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की समीक्षा बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय।

संवाददाता
रांची: झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की समीक्षा बैठक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान की अध्यक्षता में हुई जिसमे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम धुर्वा स्थित राज्य अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय में उपस्थित थे। बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं अल्पसंख्यक वित्त निगम के पदाधिकारी शामिल हुए।
झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों के पूर्ण विवरणी के साथ आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया। साथ ही विभिन्न जिलों में उर्दू विद्यालयों को समान्य विद्यालय घोषित कर दिया गया जिससे उर्दू भाषी विद्यार्थियों को उर्दू पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है इसकी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का र्निदेष आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने दिया।समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष हिदयातुल्लाह खान द्वारा समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा यह बताया गया कि इसकी पूर्ण विवरणी जेईपीसी से लेकर आयोग को उपलब्ध कराई जायेगी।शिक्षा से संबंधित विषय पर समीक्षा करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने यह जानना चाहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उस्तानिया- फोकानिया की डिग्री देने वाले मदरसा कितने है। वर्षो से सेवानिवृत शिक्षकों का पद रिक्त एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति कितनी की गई है इसकी विवरणी उपलब्ध कराने का र्निदेष दिया गया। साथ ही अल्पसंख्यक विघालयों के विद्यार्थियों को पौषाक, मध्यान् भोजन के साथ अन्य सुविधा मिलने के बाबत उपाध्यक्ष शमषेर आलम द्वारा पूछा गया जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा जेईपीसी से विवरणी लेकर आयोग को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए आयोग केलिए निर्देशित किया। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम द्वारा उड़िया भाषा भाषायी अल्पसंख्यक के वर्ग 9 से 12 तक भाषा साहित्य पुराना पाठ्यक्रम होने के कारण बाजार में पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पारही है, वर्तमान में नए पाठ्यक्रम को अंगीकार करने का र्निदेष दिया गया। इस बाबत शिक्षा विभाग को अग्रतर कार्रवाई करने को कहा गया। भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रमाण पत्र देने की प्रावधान के विषय में शिक्षा विभाग द्वारा यह आयोग को बताया गया कि आर्टिकल- 10 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाता है जो हमारे राज्य के र्पोटल में आने के बाद संबंधित जिला को भेज दिया जाता है जिस पर पूर्ण विवरणी डालते हुए राज्य नोडल अधिकारी प्राथमिक शिक्षा निदेषक द्वारा ऑनलाइन आवेदन को एनओसी देते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक आयोग को भेज दिया जाता है जिसके उपरांत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को यह भी बताया कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थान स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने हेतु मुख्य सचिव को पत्राचार किया गया है। यह भी जानकारी दी गई कि पौषाक, पोषाहार आदि का प्रावधान करने हेतु संचिका मंत्रिमण्डल को भेजी गयी है। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान द्वारा शिक्षा विभाग से पूछा गया कि 2023 के आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति होने के बावजूद विसंगति को दिखाते हुए नियुक्ति पत्र नही दिया जारहा है। जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति विसंगति दूर करने पर कार्रवाई चल रही है।अध्यक्ष द्वारा मदरसा बोर्ड गठन करने का विभाग से पूछा गया जिस पर विभाग द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द गठन हेतु विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि आयोग के समक्ष आलिम फाजिल के अभ्यर्थियों की बहाली पर रोक लगाने की शिकायत प्राप्त हुई है जो चिंतनीय है।इस मामले में विभाग को आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि आलिम फाजिल की परीक्षा विश्विद्यालय स्तर पर ली जाए। जब तक आलिम फाजिल पर सरकार का निर्णय नही आ जाता है, तब तक सहायक आचार्य के पद पर जिन 110 अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन हो चुके हैं उन्हें यथा शीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत करने का र्निदेष दिया गया जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्द ही इसका समाधान कर दिया जायेगा।

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