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श्रीरामकृष्ण सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष काशी नाथ मुखर्जी और विवेकानंद विद्या मंदिर की पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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रांची। सिविल कोर्ट के अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-सप्तम (एजेसी-7) की अदालत द्वारा श्रीरामकृष्ण सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी और विवेकानंद विद्या मंदिर की पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई।
गौरतलब है कि श्री रामकृष्ण सेवा संघ के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तन्मय मुखर्जी द्वारा पूर्व अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी और पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी के खिलाफ विद्यालय की करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चुटिया थाना में प्राथमिकी संख्या 130/2022 के तहत दो आरोपी मलय कुमार नंदी, पूर्व कोषाध्यक्ष और आदित्य बनर्जी (पूर्व उपाध्यक्ष) पहले से ही जेल में बंद हैं।


वहीं, पूर्व अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी और पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी के साथ उक्त मामले में आरोपी चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रवीण सिन्हा फरार चल रहे हैं।

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